11 वर्षीय बालिका के साथ छेड़खानी के मामले में आरोपी को मिली 4 साल की कैद
अपने खेतों में बकरी चरा रही 11 वर्षीय बालिका के साथ गांव के ही एक युवक ने छेड़खानी की थी। इस मामले में शुक्रवार को न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी मानते हुए 4 साल की कैद और 5000 ...
बांदा,
अपने खेतों में बकरी चरा रही 11 वर्षीय बालिका के साथ गांव के ही एक युवक ने छेड़खानी की थी। इस मामले में शुक्रवार को न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी मानते हुए 4 साल की कैद और 5000 रुपए जुर्माना किया है।
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तिंदवारी थाना अंतर्गत एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने 29 अप्रैल 2018 को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 11 वर्षी बेटी बकरी चराने गई थी। शाम को वह अपने खेत में पेड़ के नीचे बैठी थी। तभी गांव का अरुण पुत्र रमेश आया और मेरी बेटी को गोद में उठाकर बुरी नीयत से छेड़खानी करने लगा। घर आकर बेटी ने पूरी घटना बताई, जिसके आधार पर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
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अभियोग पंजीकृत होने के बाद 1 मई 2018 को पुलिस ने आरोपी अरुण पुत्र रमेश को गिरफ्तार कर 15 दिनों के अंदर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से पुलिस ने साक्षियों साक्ष्य कराया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय स्पेशल पास्को कोर्ट द्वारा आरोपी अरुण पुत्र रमेश निवासी ग्राम धौंसड थाना तिंदवारी जनपद बांदा को 4 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5000 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया है।
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