अब आबादी से एक किमी. के दायरे में नहीं दफना सकेंगे पशुओं के शव

मृत पशुओं के शव निस्तारण हेतु एक उचित स्थान निर्धारित करें और आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं गौ आश्रय स्थलों से एक किमी. की...

Feb 17, 2024 - 01:13
Feb 17, 2024 - 01:17
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अब आबादी से एक किमी. के दायरे में नहीं दफना सकेंगे पशुओं के शव

जालौन। मृत पशुओं के शव निस्तारण हेतु एक उचित स्थान निर्धारित करें और आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं गौ आश्रय स्थलों से एक किमी. की दूरी पर हो। बीमारी से मृत पशुओं को फेंकने के उपरान्त नजदीक के स्वस्थ पशु व बस्ती में रहने वाले लोगों को संक्रमण न हो तथा पर्यावरण के लिए भी ऐसा करना बेहतर होगा और लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका असर नहीं पड़ेगा। यह बातें मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर निर्मल सिंह ने कही।

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उन्होंने मृत पशुओं के शव के निस्तारण के संबंध में शनिवार को इससे बचाव के लिए प्रत्येक पंचायत स्तर पर निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों के सभी ग्राम प्रधान-सचिव को निर्देश में कहा गया है कि मृत पशुओं के शव निस्तारण हेतु एक उचित स्थान पर कराया जाए। यह स्थान स्कूल, आबादी एवं गौ आश्रय स्थलों से कम से कम एक कि०मी० की दूरी हो। ऐसा करना से लोगों की सेहत और पर्यावरण के लिए अच्छा होगा। नगरीय क्षेत्रों में भी नगर पालिका, नगर पंचायत व जिला पंचायत को इस तरह के दिशा निर्देश जारी किये जा चुके हैं। मृत पशुओं को निस्तारण हेतु जिला पंचायत स्तर पर भी टेन्डर आदि किये गये हैं इसलिये सभी से अनुरोध है कि अपने मृत पशु को निर्धारित स्थान पर ही निस्तारित करें, सावधान रहे पर्यावरण को बचाये।

हिन्दुस्थान समाचार

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