बांदा: पिता-पुत्र और मां-बेटे को मिली उम्रकैद की सजा 

जिले में हुए दो अलग-अलग हत्याकांडों में कोर्ट ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पहला मामला वर्ष 2013 का है, जिसमें पिता-पुत्र ने गांव के एक व्यक्ति की लाठी..

बांदा: पिता-पुत्र और मां-बेटे को मिली उम्रकैद की सजा 

बांदा, जिले में हुए दो अलग-अलग हत्याकांडों में कोर्ट ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पहला मामला वर्ष 2013 का है, जिसमें पिता-पुत्र ने गांव के एक व्यक्ति की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। वहीं, दूसरा मामला वर्ष 2021 का है, जिसमें एक महिला ने अपने बेटे के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी।
थाना बिसंडा क्षेत्र के ग्राम हस्तम में 29 मई 2013 को दद्दू उर्फ रामखेलावन और उसके बेटे रमाकांत उर्फ लाला ने गांव के ही एक व्यक्ति की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी थी। मृतक के पुत्र बिंदा प्रसाद की तहरीर पर थाना बिसंडा में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को 12 जून 2013 को गिरफ्तार कर लिया और 7 अगस्त 2013 को चार्जशीट दाखिल की गई। लोक अभियोजक जय प्रकाश साहू की प्रभावी पैरवी और कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी निशा पटेल व पैरोकार आरक्षी राजन अग्निहोत्री के अथक प्रयासों से न्यायालय ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास और 26 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
थाना बबेरू क्षेत्र के ग्राम कोर्रम में 20 जून 2021 को बृजरनिया नाम की महिला ने अपने बेटे रामबाबू यादव के साथ मिलकर पति रामकरन यादव की डंडों से पीट-पीटकर और गला दबाकर हत्या कर दी थी। मृतक के बड़े भाई बंशगोपाल यादव की तहरीर पर थाना बबेरू में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने 23 जून 2021 को मां-बेटे को गिरफ्तार कर लिया और 25 जुलाई 2021 को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई। लोक अभियोजक सुशील कुमार तिवारी की प्रभावी पैरवी, कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी निशा पटेल और पैरोकार आरक्षी चक्रधारी के प्रयासों से एडीजे-1 कोर्ट बांदा ने दोनों आरोपियों को उम्रकैद और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
बांदा जिले के इन दोनों मामलों में न्यायालय ने कड़ी सजा सुनाते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस और अभियोजन पक्ष की प्रभावी कार्यवाही से आरोपियों को उनके किए की सजा मिली, जिससे कानून-व्यवस्था मजबूत हुई है।

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