बालिका से दुष्कर्म मामले में दाेषी को 20 साल की सजा
शहर कोतवाली अंतर्गत मर्दननाका मोहल्ले में 12 साल पहले घर के बाहर खेल रही नाै साल की बालिका से युवक ने दुष्कर्म...

बांदा। शहर कोतवाली अंतर्गत मर्दननाका मोहल्ले में 12 साल पहले घर के बाहर खेल रही नाै साल की बालिका से युवक ने दुष्कर्म किया था। इस घटना में अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रदीप कुमार मिश्रा ने आराेपित को दोषी पाए जाने पर 20 साल की सजा और 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
लोक अभियोजक शिवपूजन सिंह ने बताया कि तीन जुलाई 2013 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अन्तर्गत मर्दननाका के रहने वाले अभियुक्त इस्माइल मंसूरी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया था। इस सम्बन्ध में पीड़िता के पिता ने शहर कोतवाली में तहरीर दी थी, जिसमें उन्हाेंने नाै वर्षीय बेटी काे शाम आठ बजे घर के बाहर खेलते समय इस्माइल मंसूरी पर मुंह दबाकर उठा ले जाने और एक सुनसान बगीचे में ले जाकर दुष्कर्म की घटना करने का आराेप लगाया था। घर लौटी बेटी ने घटना की जानकारी दी। तहरीर के आधार पर कोतवाली नगर थाना पुलिस ने धारा 376/506 भादवि व 06 पॉक्सो एक्ट में मामला पंजीकृत करते हुए कार्रवाई की। मामले की विवेचना उप निरीक्षक रामश्रय यादव ने करते हुए आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया था।
लोक अभियोजक ने बताया कि पहले पुलिस ने छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन बालिका ने 164 के बयान में स्पष्ट किया था कि उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। इसके आधार पर तहरीर में बदलाव कर दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाई गई। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयान सुने। उनकी ओर से छह गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने इस्माइल मंसूरी काे दोषी पाए जाने पर 20 साल की सजा और 11000 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है।
हिन्दुस्थान समाचार
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