सहकारी समिति में 30 जून तक जमा करें बकाया : सभापति
बांदा डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड बांदा के सभापति पंकज अग्रवाल द्वारा सहकारी देयों की वसूली की समितिवार एवं शाखावार समीक्षा बैंक के...
चित्रकूट। बांदा डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड बांदा के सभापति पंकज अग्रवाल द्वारा सहकारी देयों की वसूली की समितिवार एवं शाखावार समीक्षा बैंक के सचिव मुख्य कार्यपालक अधिकारी सन्दीप त्रिपाठी एवं जनपद बांदा के सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक अंसल कुमार एवं जनपद के सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक राजेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं में किया गया। समीक्षा दौरान पाया गया कि वसूली अभियान में मात्र 12 दिन ही शेष है। जबकि अभी भी अधिकांश समितियों की चालू मांग शेष है। चालू मांग के शेष होने पर उनके द्वारा समितियों एवं समिति के सदस्यों को होने वाली क्षति को दृष्टिगत रखते हुये चिन्ता व्यक्त की गयी क्योंकि वर्ष दौरान लिये गये ऋण की अदायगी 30 जून 2026 तक नहीं की जाती है तो उनका बकाया पड जाने पर आगामी ऋण वितरण न प्राप्त होने के साथ उनको 17.70 प्रतिशत ब्याज चार्ज होगी तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त होने वाला ब्याज अनुदान का लाभ भी प्राप्त नहीं होगा। जिसका प्रभाव उनकी आर्थिक स्थिति में पडेगा जो उनके एवं उनके परिवार के हितों के प्रतिकूल होगा। इसी प्रकार बकाये की वसूली न होने पर उनके द्वारा रोष व्यक्त करते हुये नये बकाये की शत प्रतिशत तथा पुराने बकाये का कम से कम 20 प्रतिशत वसूल करने के लिए सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक से अपेक्षा की गयी।
उनके द्वारा समिति के बकायेदार सदस्यों से भी अपील की गयी कि वह अपनी समिति के सचिव से सम्पर्क कर अपना बकाया जिसमें 17.70 प्रतिशत की ब्याज चार्ज की जा रही है को अदा कर पुनः समिति से तीन प्रतिशत का ऋण प्राप्त कर अपने कृषि कार्य में प्रयोग करें ताकि उनकी आय में वृद्धि होने के साथ भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त ब्याज अनुदान का लाभ प्राप्त हो सके। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा बी-पैक्स के अध्यक्षों एवं अपनी प्रबन्ध समिति के सम्मानित उपाध्यक्ष सहित समस्त संचालकों से भी सहकारिता आन्दोलन को मजबूत करने एवं सहकारी देयों की वसूली के अवशेष दिनों में अपना बहूमल्य समय देकर अपने क्षेत्र की अधिक से अधिक वसूली कराने के लिए लिखित पत्र निर्गत कर अपेक्षा की गयी है। साथ ही उनके द्वारा सहकारी समिति के सदस्य के द्वारा वर्ष दौरान ऋण लिया गया है या बकायेदार है को 30 जून तक अपनी सहकारी समिति में जमा कर पुनः ऋण प्राप्त करने की भी अपील की गयी है क्योंकि वसूली अभियान 30 जून के उपरान्त समाप्त हो जायेगा।
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