UGC POLICY : स्टूडेंट्स की फीस नहीं लौटाई, तो रद्द हो जाएगी कॉलेज की मान्यता!
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों के बाद फीस रिफंड को लेकर नई...
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों के बाद फीस रिफंड को लेकर नई पॉलिसी बनाई है। फीस रिफंड पॉलिसी 2024 को पहले की पॉलिसी के मुकाबले काफी सख्त बनाया गया है।
जानकारी के मुताबिक अगर समय रहते किसी भी छात्र की फीस कॉलेज के द्वारा नहीं लौटाई गई, तो अब संबंधित कॉलेज की मान्यता तक रद्द हो सकती है। इसके साथ ही उसे कॉलेज का अनुदान रोकने से लेकर डिफॉल्टर लिस्ट में डालने तक का प्रावधान भी रखा गया है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सचिव मनीष जोशी ने इस बाबत एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में उन नियमों और कायदे कानून का हवाला दिया गया है, जिसके तहत फीस नहीं लौटाने की स्थिति में कॉलेज की मान्यता रद्द करने का जिक्र है। यह नियम इंजीनियरिंग, मेडिकल समेत अन्य कॉलेजों पर भी लागू होगा।
क्या है नई पॉलिसी
यूजीसी ने कॉलेज प्रशासन पर फीस नहीं लौटाने की स्थिति में सख्त फ्रेमवर्क तैयार किया है। इसमें ऑनलाइन और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करवाने की मंजूरी वापस लेने, स्वायत्त संस्थान का दर्जा वापस लेने से लेकर उनका नाम डिफाल्टर सूची में डालकर सार्वजनिक करने तक का प्रावधान है।
छात्रों को देना होगा आवेदन
नोटिस के मुताबिक इसके लिए छात्र या अभिभावकों को भी नियमों के दायरे में आवेदन करना होगा। मसलन फीस वापसी के लिए एक निश्चित समय सीमा होती है। ऐसे में इस समय सीमा के भीतर छात्र अथवा अभिभावक को आवेदन करना होगा, जिससे समय रहते उनकी रकम की वापसी हो सके।
किस स्थिति में होती है रिफंड
यूजीसी को कई छात्रों और अभिभावकों से इस बात की शिकायत मिली थी कि एजुकेशन सिस्टम में कई बार ऐसा पाया गया है कि खास कारणों में अगर कोई छात्र संस्थान से अपना नाम वापस ले लेता है, तो उसे नियमों के दायरे के मुताबिक कॉलेज से फीस वापस नहीं हो रही है। ऐसे शिकायतकर्ता छात्रों और अभिभावकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी।
कितना मिलेगा रिफंड
नोटिस में कहा गया है कि दाखिला प्रवेश की अंतिम तिथि अधिसूचित होने से 15 दिन या इससे पहले सीट छोड़ने पर 100 फ़ीसदी फीस वापस होगी। इसके साथ ही दाखिला प्रवेश की अंतिम तिथि अधिसूचित होने से 15 दिन से कम पर 90 फ़ीसदी वापस होगी। दाखिला प्रवेश की अंतिम तिथि अधिसूचित होने के बाद के 15 दिन पर 80 फ़ीसदी वापस होगी। 15 से 30 दिनों के बीच में 50 फ़ीसदी वापस मिलेगी। दाखिले के 1 महीने या 30 दिन बीत जाने के बाद कोई फीस वापस नहीं होगी।