हाईकोर्ट से सजा पाए माफिया मुख्तार अंसारी 17 को कोर्ट में तलब

सरकारी कार्य में बाधा डालने, गालीगलौज और जानमाल की धमकी देने के मामले में हाईकोर्ट से सजा पाए माफिया मुख्तार अंसारी...

हाईकोर्ट से सजा पाए माफिया मुख्तार अंसारी 17 को कोर्ट में तलब

सरकारी कार्य में बाधा डालने, गालीगलौज और जानमाल की धमकी देने के मामले में हाईकोर्ट से सजा पाए माफिया मुख्तार अंसारी का सजायाबी वारंट बनाने के लिए बांदा जेल से तलब किया गया है। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हरबंश नारायण ने मुख्तार अंसारी को 17 अक्तूबर को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है।

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कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आलमबाग थाने से संबंधित सरकारी कार्य में बाधा, गालीगलौज और जानमाल की धमकी देने के मामले में इस कोर्ट ने 23 दिसंबर 2020 को सुनवाई के बाद मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया था।

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इस निर्णय के खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की थी। इस पर हाईकोर्ट ने 21 सितंबर 2022 को अपील को स्वीकार करते हुए 23 दिसंबर 2020 के आदेश को खारिज करते हुए मुख्तार को सात साल की सजा और 37 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई थी।इसके बाद एमपी-एमएलए कोर्ट को आदेश दिया कि मुख्तार अंसारी का दोष सिद्धि का वारंट बनाकर सजा भुगतने के लिए भेज दे। इस पर कोर्ट ने दोषी मुख्तार को बांदा जेल से तलब किया है। 

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