हमीरपुर: दुष्कर्म में दोषी पाए गए फूफा को आजीवन कारावास की सजा

बालिका से दुष्कर्म में दोषी पाए जाने पर शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने दोषी फूफा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ....

हमीरपुर: दुष्कर्म में दोषी पाए गए फूफा को आजीवन कारावास की सजा

हमीरपुर,

बालिका से दुष्कर्म में दोषी पाए जाने पर शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने दोषी फूफा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

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विशष लोक अभियोजक रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जनपद के एक गांव की रहने वाली महिला ने 13 सितम्बर 2019 को मौदहा कोतवाली में अपने फूफा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा कि मां की मौत हो चुकी है और पिता दिल्ली में रहकर मजदूरी करता है।

उसकी शादी होने के कारण उसकी छोटी बहन (10) मौदहा कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी अपने फूफा रामस्वरूप (55) के यहां रहकर पढ़ाई करती थी। वह तीन-चार दिन से गुमशुम सी रह रही थी।

उसके स्कूल की अध्यापिका ने पूछा तो बहन ने बताया कि फूफा ने उसके साथ तीन-चार बार गलत काम कर चुका हैं। अध्यापिका ने इसकी जानकारी उसकी बड़ी बहन को दी। पूछने पर पीड़िता बालिका ने अपनी बहन को सारी बातें बता दी।

उसकी तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के तहत न्यायालय में पेश किया। जिस पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कीर्तिमाला सिंह ने दोषी फूफा रामस्वरूप को मामले का दोषी पाते हुए उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माना सुनाया है।

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हिस

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