ट्रेन में तय सीमा से अधिक सामान पर लगेगा शुल्क
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में घोषणा करते हुए कहा है कि अब ट्रेनों में निर्धारित वजन सीमा से अधिक सामान ले जाने पर यात्रियों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा...
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की लोकसभा में घोषणा, यात्रियों के लिए नए नियम
नई दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में घोषणा करते हुए कहा है कि अब ट्रेनों में निर्धारित वजन सीमा से अधिक सामान ले जाने पर यात्रियों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा। यह व्यवस्था यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल में सामान प्रबंधन को अधिक व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से लागू की जा रही है।
रेल मंत्री के अनुसार सेकंड क्लास में यात्रा करने वाले यात्रियों को 35 किलोग्राम तक सामान ले जाने की अनुमति मुफ्त दी जाएगी। इसके बाद 70 किलोग्राम तक अतिरिक्त भार ले जाने पर निर्धारित शुल्क अदा करना होगा। वहीं स्लीपर क्लास में 40 किलोग्राम तक सामान निःशुल्क रहेगा, जबकि 80 किलोग्राम तक अतिरिक्त सामान के लिए भुगतान अनिवार्य होगा।
इसी तरह एसी 3 टियर और चेयर कार में भी यात्रियों के लिए 40 किलोग्राम तक सामान ले जाने की सीमा तय की गई है। निर्धारित सीमा से अधिक सामान ले जाने पर शुल्क लिया जाएगा।
रेल मंत्री ने बताया कि इस फैसले से ट्रेनों में अनावश्यक भारी सामान के कारण होने वाली असुविधाओं में कमी आएगी और यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव मिल सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि नियमों के स्पष्ट होने से यात्रियों को पहले से ही अपने सामान की योजना बनाने में सुविधा होगी।
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