पिता और बहन की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास की सजा

कानपुर के नौबस्ता इलाके में 16 सितम्बर 2016 को हुए दोहरे हत्याकांड में माननीय न्यायालय ने उसके बेटे को आजीवन..

Aug 3, 2021 - 03:02
Aug 3, 2021 - 03:03
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पिता और बहन की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास की सजा
फाइल फोटो

कानपूर,

  • माननीय न्यायालय ने 20 हजार का लगाया जुर्माना

कानपुर के नौबस्ता इलाके में 16 सितम्बर 2016 को हुए दोहरे हत्याकांड में माननीय न्यायालय ने उसके बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 20 हजार का जुर्माना भी न्यायालय ने लगाया है।

बताते चलें कि, वारदात की शाम को मृतक के बेटे ने पुलिस को बताया था कि अज्ञात लोगों ने लूट के इरादे से पिता और बहन ही हत्या कर दी है। पुलिस ने अपनी जांच में चंद्रवीर को दोषी पाकर जेल भेज दिया था।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जीतेन्द्र कुमार पांडेय ने बताया कि सन 2016 में चंद्रवीर सिंह ने अपने पिता और बहन की हत्या कर थी। चंद्रवीर खून से सने कपड़े पहने हुए ही थाने में पहुंच गया था और उनके हत्या की वारदात को लूट में दिखाया था। जिसमें पुलिस ने अपनी जांच और 13 गवाहों के बयान व फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जांच में लूट की घटना को नकार दिया था।

चंद्रवीर ने खुद अपने पिता और बहन कि हत्या कर दी थी। साक्ष्यों के आधर पर माननीय न्यायालय ने चंद्रवीर को दोषी मानते हुए 20 हजार जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है।

शासकीय अधिवक्ता का कहना है कि यह जघन्य अपराध है। इसने सम्पत्ति के लालच में दोहरी हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया था। माननीय न्यायालय के फैसले से समाज में अच्छा सन्देश जाएगा और हर व्यक्ति को इससे सबक मिलेगा।

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हि.स

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