राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा फैसला, आठों आरोपियों की पैरवी नहीं करेगा बार एसोसिएशन

राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में बार एसोसिएशन ने बड़ा निर्णय लिया है। बार एसोसिएशन ने घोषणा की है कि इस मामले में...

Jun 29, 2026 - 14:20
Jun 29, 2026 - 14:24
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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा फैसला, आठों आरोपियों की पैरवी नहीं करेगा बार एसोसिएशन

आरोपियों का केस लड़ने वाले वकील पर 5 लाख रुपये जुर्माने का प्रस्ताव

बार एसोसिएशन करेगा कोर्ट का रुख, सीबीआई जांच की भी उठी मांग

अयोध्या। राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में बार एसोसिएशन ने बड़ा निर्णय लिया है। बार एसोसिएशन ने घोषणा की है कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए आठों आरोपियों की ओर से कोई भी अधिवक्ता पैरवी नहीं करेगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि कोई वकील आरोपियों का मुकदमा लड़ता है तो उस पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

बार एसोसिएशन ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा है कि वह राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा।

इसके अलावा, पूरे प्रकरण की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की भी मांग उठाई गई है। बार एसोसिएशन का कहना है कि मामले की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच आवश्यक है, ताकि सभी तथ्यों का खुलासा हो सके और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

फिलहाल मामले को लेकर कानूनी और सामाजिक स्तर पर चर्चाएं तेज हैं। वहीं संबंधित पक्षों की ओर से इस संबंध में आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है।

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