ब्याज एवं अर्थदंड माफी के बारे में की गई चर्चा

डिप्टी कमिश्नर राज्य कार्यालय सीतापुर में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की बैठक हुई। जिसमें एमनेस्टी...

Jan 24, 2025 - 10:43
Jan 24, 2025 - 10:45
 0  1
ब्याज एवं अर्थदंड माफी के बारे में की गई चर्चा

चित्रकूट। डिप्टी कमिश्नर राज्य कार्यालय सीतापुर में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की बैठक हुई। जिसमें एमनेस्टी स्कीम में ब्याज एवं अर्थदंड माफी के बारे में चर्चा की गई।

डिप्टी कमिश्नर वस्तु एवं राज्य कर विक्रम अजीत ने बताया की सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2020 की अवधि में जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के अंतर्गत अर्थदंड और ब्याज की मांग की शर्तों के अधीन 31 मार्च 2025 तक मात्र कर जमा करके समाप्त किया जा सकता है। इस स्कीम के तहत ब्याज और अर्थदंड की धनराशि की छूट प्राप्त होगी। उन्होंने सभी व्यापारियों को मूल कर जल्द जमा कर इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए व्यापारियों को जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सभी व्यापारियों को ईमेल के माध्यम से सूचना भेज दी गई है। बैठक में व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष राजीव अग्रवाल, जिला महामंत्री गुलाब गुप्ता, प्रदेश मंत्री ओम केसरवानी, ऋषि आर्य, दिलीप केसरवानी आदि विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0