बड़ी राहत : अब स्मार्ट मीटर के लिए प्रीपेड की अनिवार्यता खत्म, केंद्र सरकार ने जारी की नई अधिसूचना

स्मार्ट मीटर को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रीपेड अनिवार्यता समाप्त कर दी है। 1 अप्रैल 2026 को जारी नई अधिसूचना के अनुसार...

Apr 7, 2026 - 09:52
Apr 7, 2026 - 09:55
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बड़ी राहत : अब स्मार्ट मीटर के लिए प्रीपेड की अनिवार्यता खत्म, केंद्र सरकार ने जारी की नई अधिसूचना
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नई अधिसूचना जारी, अब बिना प्रीपेड विकल्प के भी लगेंगे स्मार्ट मीटर

लखनऊ। स्मार्ट मीटर को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रीपेड अनिवार्यता समाप्त कर दी है। 1 अप्रैल 2026 को जारी नई अधिसूचना के अनुसार अब उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर बिना प्रीपेड व्यवस्था के भी लगाए जा सकेंगे। इस निर्णय को उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।

बताया जा रहा है कि उपभोक्ता संगठनों द्वारा लगातार उठाई जा रही मांग के बाद केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अपने पूर्व आदेश में संशोधन किया है। पहले स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मोड में लागू करने पर जोर दिया जा रहा था, जिससे उपभोक्ताओं को रिचार्ज आधारित भुगतान करना पड़ता था।

नए आदेश के बाद अब उपभोक्ताओं को प्रीपेड के साथ-साथ पोस्टपेड विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। इससे उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार बिजली बिल का भुगतान कर सकेंगे।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले से स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया में तेजी आएगी और उपभोक्ताओं की आशंकाएं भी दूर होंगी। वहीं, उपभोक्ता परिषद ने इस निर्णय को अपनी जीत बताते हुए केंद्र सरकार और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण का आभार जताया है।

ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के अनुसार नई अधिसूचना लागू होने के बाद प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का काम संशोधित दिशा-निर्देशों के तहत किया जाएगा।

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