पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा पर रोक लगाने की भी मांग को लेकर, इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल, बताई ये वजह 

22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर रोक लगाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गयी है। याचिका में अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम ...

पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा पर रोक लगाने की भी मांग को लेकर, इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल, बताई ये वजह 

 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर रोक लगाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गयी है। याचिका में अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग गई है। याचिकाकर्ता ने पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा पर रोक लगाने की भी मांग की है। साथ ही शंकराचार्य की आपत्तियों का हवाला देते हुए इसे सनातन परंपरा के खिलाफ बताया है।

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गाजियाबाद के भोला दास की ओर से दाखिल याचिका में आरोप है कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव लाभ उठाने के लिए यह आयोजन कर रही है। याचिका में कहा गया है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर शंकराचार्य की आपत्ति है। इतना ही नहीं पूस के महीने में कोई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा मंदिर अभी अपूर्ण है और अपूर्ण मंदिर में किसी भी देवी, देवता की प्राण-प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है।

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याचिका में यह भी कहा गया है कि इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी का इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होना संविधान के ख़िलाफ़ हैं। याचिका में कार्यक्रम को केवल चुनावी स्टंट कहा गया है। यह जनहित याचिका मंगलवार को दाखिल की गई है। याची के अधिवक्ता अरविंद कुमार बिंद ने बताया कि याचिका मंगलवार को दाखिल की गई है। उन्होंने बताया कि कोशिश की जाएगी कि हाईकोर्ट जल्द से जल्द याचिका को स्वीकार कर सुनवाई करे।

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उधर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव की ओर से जारी उस शासनादेश को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जिसमें 22 जनवरी 2024 को प्रदेश के सभी मंदिरों में भजन-कीर्तन करने, रामचरित मानस का पाठ करने, सभी शहरों में रथ/कलश यात्रा निकालने का शासनादेश जारी किया गया है। हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई सूचीबद्ध होने पर ही करेगा।यह जनहित याचिका ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन (एआईएलयू), उत्तर प्रदेश के राज्य अध्यक्ष अधिवक्ता नरोत्तम शुक्ल की ओर से दाखिल की गई है। याचिका में कुल चार लोगों को पक्षकार बनाया गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता के समक्ष याचिका पर अविलंब सुनवाई के लिए प्रार्थना की गई। लेकिन, कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति की कोर्ट ने इसे अर्जेंट (अति आवश्यक) नहीं मानते हुए सुनवाई से इन्कार कर दिया।

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