मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष की सजा

जनपद में एक 6 वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए 20 वर्ष की सजा वह 20000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है

मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष की सजा

जनपद में एक 6 वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए 20 वर्ष की सजा वह 20000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम जमा न करने पर 1 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।

आरोपी भारत आरख पुत्र गजराज आरख निवासी वरगहनी देहात कोतवाली ने 24 जून 2019 को 6 वर्षीय मासूम बालिका को अपनी हवस का शिकार बनाया था। इस मामले में पीड़िता की मां ने 26 जून को थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया था। पुलिस ने धारा 376/ 506 तथा 5 / 6 पास्को एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था और विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए साक्ष्य संकलन कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

इस मामले में सरकारी वकील राम सफल सिंह गौर ने 4 गवाह पेश किए ,विद्वान न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए  20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 20000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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