उत्तर प्रदेश में पोस्टमार्टम प्रक्रिया के लिए नई गाइडलाइन जारी, अब चार घंटे में अनिवार्य होगी कार्रवाई
उत्तर प्रदेश सरकार ने पोस्टमार्टम प्रक्रिया में हो रही अनावश्यक देरी को समाप्त करने और परिजनों की पीड़ा को कम...

परिजनों की पीड़ा को देखते हुए लिया गया निर्णय, देरी पर तय होगी जिम्मेदारी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने पोस्टमार्टम प्रक्रिया में हो रही अनावश्यक देरी को समाप्त करने और परिजनों की पीड़ा को कम करने के उद्देश्य से एक अहम फैसला लिया है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब राज्य के किसी भी सरकारी पोस्टमार्टम हाउस में शव का पोस्टमार्टम अधिकतम चार घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से पूरा किया जाना होगा।
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सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार, समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों के पोस्टमार्टम केंद्रों पर प्रशासनिक जिम्मेदारी तय की गई है। देरी होने पर संबंधित अधिकारियों से जवाबदेही तय की जाएगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि दुःख की घड़ी में परिजनों को घंटों तक शव के इंतजार में न बैठना पड़े, इसके लिए यह फैसला बेहद आवश्यक था। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पोस्टमार्टम व्यवस्था को मानवीय और संवेदनशील दृष्टिकोण से संचालित किया जाए।
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राज्य सरकार का यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और आमजन की सुविधा की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास माना जा रहा है। अब यह व्यवस्था प्रदेशभर में तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
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