फर्जी मुकदमे लिखवाने वालों के प्रति कड़ाई से निपटें

डीएम शिवशरणप्पा जीएन की अध्यक्षता व पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट...

फर्जी मुकदमे लिखवाने वालों के प्रति कड़ाई से निपटें

डीएम ने ली कानून व्यवस्था सम्बन्धी बैठक

गैंगेस्टर एक्ट में कड़ी कार्यवाही के साथ ही अवैध बस, टैम्पो स्टैन्ड एक सप्ताह के अंदर हटाने के दिए निर्देश

चित्रकूट(संवाददाता)। डीएम शिवशरणप्पा जीएन की अध्यक्षता व पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में कानून व्यवस्था, अभियोजन व रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा, नशीले पदार्थ की खेती एवं मादक पदार्थों की अवैध व्यापार पर रोक के लिए बैठक सभागार में संपन्न हुई। 

बैठक में अभियोजन एवं कानून व्यवस्था में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गिरोहबंद अधिनियम, महिलाओं और नाबलिकों के विरुद्ध अपराध, पास्को एक्ट, अपहरण, आईपीसी, सत्र न्यायालय, अन्य अधिनियम, संमन व तमिला गवाहों की उपस्थिति आदि बिंदुओं पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि जो पुराने मुकदमें में सजा दिला दिया गया है उसे लिस्ट से हटाए। उन्होंने कहा कि फर्जी मुकदमे लिखवाने वालों के प्रति कड़ाई से निपटंे। कहा कि किसी के विरुद्ध फर्जी मुकदमा न लिखा जाए। थाना प्रभारी को निर्देशित किया कि गैंगस्टर एक्ट में इतनी दहशत होनी चाहिए कि अपराधी स्वयं आकर सरेन्डर करें। महिलाओं व नाबालिकों के अपराध के संबंध में उन्होंने कहा कि इसमें कमी आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष योजना के अंतर्गत जधन्य हिंसा की शिकार महिलाओं, बालिकाओं को योजना से संबंधित नौ धाराओं, धारा 326 क, धारा 304 क, धारा 376 क, धारा 376 ग, 376 घ, धारा 4 पास्को, धारा 6 पास्को, धारा 14 पास्को एवं धारा 302 के साथ पठित पास्कों की धारा 4 या धारा 6 की पीड़िता को आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है। जनपद में वर्तमान समय तक कुल तीस लाभार्थियों के खाते में धनराशि प्रेषित की गई है।

जिलाधिकारी ने कहा कि जो कमेटी बनाई गई है व क्षतिपूर्ति अवशेष है उसमें कमेटी से संमन्वय बनाकर जल्द निस्तारण कराएं। उन्होंने कहा कि जो समस्या आ रही है उसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी से वार्ता कर इसका भी निस्तारण कराएं। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा केंद्र के निर्धारण के संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि दूरियां अधिक होने की स्थिति में जनपद के शहर में चार केंद्र निर्धारण किया गया है। डीएम ने कहा कि उन्ही विद्यालयों को चिन्हित करें जिसे रेपुटेशन अच्छी हो। उन्होंने कहा कि सेठ राधाकृष्ण पोद्दार इंटर कॉलेज, जगदगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय को मानक के उपयुक्त पाए जाने की पश्चात प्रस्ताव बनाकर भेजें। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती परीक्षा सुचिता पूर्ण होनी चाहिए किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

सड़क सुरक्षा संबंधित बैठक में उन्होंने कहा कि अवैध टैक्सी स्टैंड पर वसूली नहीं होनी चाहिए। चिन्हित स्थल है वहीं पर स्टैंड बनाएं। उन्होंने कहा कि एआरएम रोडवेज, पुलिस क्षेत्राधिकारी व उप जिलाधिकारी, यातायात प्रभारी समन्वय से अभियान चलाकर एक हफ्ते के अंदर बस स्टैंड व टेंपो स्टैंड को हटाए। उन्होंने कहा की जगह-जगह बस व टेंपो के किराया सूची का रेट भी लिखवाये। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में सड़क सुरक्षा के अंतर्गत जो स्पाट चिन्हित किए गए हैं उस पर ब्रेकर, शाइनिंग बोर्ड लगवाए एवं जहां पर लगाए गए हैं उसकी सूची प्रेषित करें। कहा कि मादक पदार्थो की बिक्री पर अंकुश लगाएं। नशा मुक्ति अभियान चलाने के निर्देश दिए। बैठक में एडीएम न्यायिक राजेश प्रसाद, एएसपी चक्रपाणि त्रिपाठी, सदर एसडीएम सौरभ यादव, राजापुर एसडीएम प्रमोद कुमार झा, एसडीएम मानिकपुर पंकज वर्मा, एसडीएम सतीश चंद्र, मोहम्मद जसीम अहमद, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी दिनेश त्रिपाठी, शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्रा आदि मौजूद रहे।

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