34 साल पुराने रोडरेज केस में नवजोत सिद्धू को एक साल की सजा

पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल पुराने रोड रेज मामले में एक साल जेल की सजा दी गई है..

May 19, 2022 - 05:34
May 19, 2022 - 05:37
 0  6
34 साल पुराने रोडरेज केस में नवजोत सिद्धू को एक साल की सजा
34 साल पुराने रोडरेज केस में नवजोत सिद्धू को एक साल की सजा..

पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल पुराने रोड रेज मामले में एक साल जेल की सजा दी गई है। कारावास सश्रम होगा। सिद्धू को पंजाब पुलिस हिरासत में लेगी। इससे पहले सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ रोडरेज मामले में दायर पुनर्विचार याचिका खारिज करने का अनुरोध किया था। सिद्धू ने पुनर्विचार याचिका के जवाब में कहा कि यह घटना 33 साल पहले की है और याचिका विचारणीय नहीं है। 

यह भी पढ़ें - कानपुर-सागर फोरलेन बनने से बुंदेलखंड के इन जिलों को होगा फायदा, भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सिद्धू को मात्र एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने इस पर पुनर्विचार याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को 15 मई 2018 को दरकिनार कर दिया था जिसमें रोडरेज के मामले में सिद्धू को गैरइरादतन हत्या का दोषी ठहराते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई थी।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को एक 65 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक को जानबूझकर चोट पहुंचाने का दोषी माना था लेकिन उन्हें जेल की सजा नहीं दी थी और 1000 रुपये का जुर्माना लगाया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत इस अपराध के लिए अधिकतम एक साल जेल की सजा या 1000 रुपये जुर्माने या दोनों का प्रावधान है। 

यह भी पढ़ें - नई दिल्ली से खजुराहो वाया झाँसी के बीच जल्द चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, तैयारियां जारी

यह मामला दिसंबर 1988 का है। सिद्धू पटियाला में कार से जाते समय बुजुर्ग गुरनाम सिंह से भिड़ गए थे। गुस्से में सिद्धू ने उन्हें मुक्का मारा जिसके बाद गुरनाम सिंह की मौत हो गई थी। पटियाला पुलिस ने सिद्धू और उनके दोस्त रुपिंदर सिंह के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था।

निचली अदालत ने 1999 में सिद्धू को बरी कर दिया था लेकिन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 2006 में सिद्धू को इस मामले में तीन साल की सजा सुनाई थी। सिद्धू तब भाजपा के अमृतसर से सांसद थे। सजा के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था।

यह भी पढ़ें - खुशखबरी : खरगापुर से सागर अब सीधे रेल सुविधा से जुड़ेगा, जल्द होगा सर्वे, बजट मंजूर

What's Your Reaction?

Like Like 2
Dislike Dislike 1
Love Love 1
Funny Funny 1
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 2
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.