मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न पर सख्ती, एक लाख तक जुर्माना व जेल का प्रावधान
परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में जनपद बांदा में 18 अप्रैल 2026 को समस्त वाहन डीलरों, मोटर गैराज एवं वर्कशॉप...
परिवहन विभाग ने गैराज संचालकों के साथ बैठक कर दी चेतावनी, नियम उल्लंघन पर आरसी निलंबन की कार्रवाई
बांदा। परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में जनपद बांदा में 18 अप्रैल 2026 को समस्त वाहन डीलरों, मोटर गैराज एवं वर्कशॉप संचालकों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और हूटर लगाने वाले वाहनों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई और संबंधित विधिक प्रावधानों की जानकारी दी गई।
बैठक में बताया गया कि मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न या हूटर की बिक्री एवं स्थापना करने वाले गैराज संचालकों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 182ए(3) के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस प्रावधान के तहत वर्कशॉप या गैराज संचालक पर प्रति मामले एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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इसके अलावा जिन वाहन स्वामियों द्वारा अपने वाहन में बाद में ऐसे उपकरण फिट कराए जाते हैं, उनके विरुद्ध धारा 182ए(4) के अंतर्गत कार्रवाई होगी। इस धारा के तहत छह माह तक का कारावास या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि सार्वजनिक स्थान पर शोर नियंत्रण और प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर मोटरयान अधिनियम की धारा 190(2) के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रथम अपराध में तीन माह तक की सजा, दस हजार रुपये तक जुर्माना तथा तीन माह के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन का प्रावधान है।
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अधिकारियों ने बताया कि जिन वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध चालान के साथ-साथ धारा 53(1) के तहत पंजीयन प्रमाण-पत्र (आरसी) निलंबित करने की कार्रवाई भी की जाएगी।
समस्त गैराज और वर्कशॉप संचालकों को निर्देशित किया गया कि ऐसे वाहनों में किसी प्रकार का कार्य न करें और यदि ऐसे वाहन आते हैं तो इसकी सूचना तुरंत परिवहन विभाग को दें। साथ ही वाहन स्वामियों से अपील की गई कि वे अपने वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न या हूटर न लगवाएं, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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