मदिरा की बिक्री हेतु डिजिटल पेमेन्ट को बढ़ावा

प्रदेश में मदिरा की बिक्री को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए आबाकारी आयुक्त डॉ. आर्दश सिंह...

मदिरा की बिक्री हेतु डिजिटल पेमेन्ट को बढ़ावा

आबाकारी आयुक्त ने मदिरा की दुकानों में यूपीआई आईडी/क्यूआर कोड से ग्राहकों को भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने के दिये निर्देश

लखनऊ। प्रदेश में मदिरा की बिक्री को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए आबाकारी आयुक्त डॉ. आर्दश सिंह ने मदिरा की दुकानों पर डिजिटल भुगतान की सुविधा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सभी मदिरा विक्रेताओं को यूपीआई आईडी/क्यूआर कोड के माध्यम से ग्राहकों से भुगतान लेने की व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है।

आयुक्त ने बताया कि प्रदेश में मदिरा के उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण मदिरा उचित एवं निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रकार की मदिरा, जैसे कि देशी शराब, विदेशी मदिरा, और बीयर की बिक्री POS मशीनों से स्कैन कर किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही, उन्होंने बताया कि प्रदेश में स्थित सभी मदिरा आपूर्तक इकाइयों, थोक अनुज्ञापनों और फुटकर बिक्री की दुकानों पर POS मशीनें उपलब्ध करा दी गई हैं।

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निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर शिकायत की सुविधा

आयुक्त ने यह भी कहा कि यदि कोई ग्राहक निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर बीयर या अन्य मदिरा खरीदता है, तो वह तुरंत टोल फ्री नंबर 14405 पर या व्हाट्सएप नंबर 9454466004 पर शिकायत दर्ज करा सकता है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि बीयर की बोतल/कैन की बिक्री POS मशीन से स्कैन करने के बाद ही की जाएगी, ताकि उपभोक्ता को मूल्य संबंधी कोई भ्रम न हो।

इसके अलावा, खासतौर पर बीयर की दुकानों पर, ग्राहकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाएगा कि वे केवल स्कैन की गई बोतल/कैन ही खरीदें। इसके लिए दुकानों पर आवश्यक एडवाइजरी भी चस्पा की जाएगी।

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डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कदम

आयुक्त ने कहा कि डिजिटल भुगतान की सुविधा को बढ़ावा देने और ओवररेटिंग की सम्भावना को रोकने के लिए सभी मदिरा फुटकर अनुज्ञापनों पर यूपीआई आईडी/क्यूआर कोड की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी मदिरा फुटकर दुकान पर डिजिटल भुगतान की सुविधा नहीं है, तो स्थानीय अधिकारियों को सूचित करने के साथ-साथ शिकायत उपरोक्त नंबरों पर दर्ज कराई जा सकती है।

इस कदम से मदिरा की बिक्री में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद और उचित मूल्य पर मदिरा मिल सकेगी।

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