UP Corona Alert : अगर आप का मोहल्ला कंटेनमेंट जोन में हुआ, तो 14 दिन घरों में रहना पड़ेगा कैद

कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत जिस इलाके में..

UP Corona Alert : अगर आप का मोहल्ला कंटेनमेंट जोन में हुआ, तो 14 दिन घरों में रहना पड़ेगा कैद
कंटेनमेंट जोन

कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। जिसके तहत जिस इलाके में एक से अधिक संक्रमित केस पाए जाते हैं तो उस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर 14 दिनों के लिए इस इलाके को सील कर दिया जाएगा।जिससे लोगों को अपने घरों में ही कैद रहना पड़ेगा।

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यूपी सरकार नें कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कड़े नियम बनाये । उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आर के तिवारी ने सभी जिलाधिकारियो और पुलिस के आला अधिकारियों और मुख्य चिकित्साधिकारियों को पत्र लिखकर कडे निर्देश दिऐ है।

Containment zones declared, up corona alert

इस संबंध में शासन द्वारा जारी जारी गाइडलाइन का हवाला देते हुए जिला मजिस्ट्रेट आनंद कुमार सिंह ने बताया कि शहरी इलाकों में कोरोना मरीज मिलने पर इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित होगा। एक मरीज मिलने पर 20 मकानों का इलाका सील होगा। एक से अधिक केस मिलने पर 60 मकानों का इलाका सील कर दिया जाएगा।

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कंटेनमेंट जोन में लोगों का आवागमन बंद हो जाएगा।वहां के लोगों को 14 दिन तक इसी स्थिति में रहना पड़ेगा।इलाके में सर्विलांस टीम सर्वे और जांच करेंगी।बहुमंजिले अपार्टमेंट के लिए नियम कुछ अलग होंगे।एक मरीज मिलने पर अपार्टमेंट की उस मंजिल को बंद कर दिया जाएगा। एक से अधिक मरीज मिलने पर ग्रुप हाउसिंग का संबंधित ब्‍लॉक सील होगा। 14 दिनों तक एक भी मरीज न मिलने पर ही कंटेनमेंट जोन समाप्त होगा।

कंटेनमेंट जोन के लिए टीम का गठन किया जाएगा।प्रत्येक टीम के सदस्य अपने क्षेत्र में घर-घर जाकर जन सामान्य को कोविड-19 बचाव तथा लक्षणों के विषय में संवेदीकरण करेंगे साथ ही खांसी जुखाम बुखार सांस लेने में परेशानी आदि लक्षण वाले रोगियों को चिन्हित कर विवरण एकत्र करेंगे।  प्रत्येक पांच टीमों का एक सुपरवाइजर चिन्हित किया जाएगा जो अपने अधीन पांचों टीम का कार्य समाप्त होने के उपरांत समस्त सूचनाओं का संकलन कर जिला स्तरीय अधिकारी को उपलब्ध कराएगा।

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अंतिम पाजिटिव केस के सैंपल कलेक्शन तिथि से 14 दिन तक संबंधित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बना रहेगा यदि अंतिम तिथि के कलेक्शन तिथि  से 14 दिनों तक कोई अन्य केस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है तो ऐसे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन की सूची से बाहर कर दिया जाएगा।

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