बाँदा के 209 गौवंश आश्रय स्थलों पर ठंड में ठिठुर रहे गौवंशों को बचाने के निर्देश

जिला अधिकारी बांदा ने जनपद के सभी खंड विकास अधिकारी व नगर पालिका ,नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए

बाँदा के 209 गौवंश आश्रय स्थलों पर ठंड में ठिठुर रहे गौवंशों को बचाने के निर्देश

जिला अधिकारी बांदा ने जनपद के सभी खंड विकास अधिकारी व नगर पालिका ,नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनपद के 209 गोवंश आश्रय स्थलो पर भीषण ठंड को देखते हुए गौवंश को बचाने के लिए तीन दिन के अंदर शेड और अलाव की व्यवस्था की जाए। उन्होंने बताया कि जनपद में 209 गोवंश आश्रय स्थल हैं इनमें गो आश्रय स्थल, गौ संरक्षण केंद्र, गौवंश वन विहार ,कान्हा गौशाला, बेसहारा पशु आश्रय स्थल व कांजी हाउस के नाम से गौ आश्रय स्थल संचालित है।इधर कड़ाके की सर्दी के कारण बड़ी संख्या में गौवंश बीमार हो रहे हैं। इन्हें ठंड से बचाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे लेकिन पता चला है कि निर्देशों का पालन नहीं किया गया। इसमें लापरवाही बरती जा रही है जो क्षम्य नहीं है।

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उन्होंने खंड विकास अधिकारी बड़ोखर खुर्द,महुआ, नरैनी, बबेरू, कमासिन, बिसंडा तिंदवारी एवं जसपुरा क्षेत्र के गौ आश्रय स्थल में सेड और अलाव की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।इसी तरह उप जिलाधिकारी बांदा ,सदर नरैनी, अतर्रा, बबेरू एवं पैलानी को अपने क्षेत्र के गौ आश्रय स्थलों की निगरानी करने को कहा है।वही अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बांदा ,अतर्रा एवं नगर पंचायत नरैनी ,बबेरू, बांदा, ओरन तिंदवारी तथा मटौंध को भी निर्देश दिए गए हैं कि भेजी गई सूची के मुताबिक 3 दिन के अंदर गौ आश्रय स्थलों पर अलाव व सेड की व्यवस्था की जाए।

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इसी तरह समस्त उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि गौ आश्रय स्थलों का नियमित निरीक्षण करें, संरक्षित गोवंशों का स्वास्थ्य परीक्षण, बीमार गोवंश का आवश्यकतानुसार उपचार तथा शत-प्रतिशत टैगिंग होनी चाहिए व नर पशुओं का वधियाकरण करें और इसकी रिपोर्ट मुख्य पशु चिकित्साधिकारी बांदा को उपलब्ध कराई जाए।

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-चारागाह की भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त करायें

जिला अधिकारी बांदा आनंद कुमार सिंह ने समस्त उप जिलाधिकारियों को भेजे पत्र में निर्देश दिए हैं कि यह पता लगाया जाए कि जनपद में चारागाह की कितनी भूमि पर अवैध कब्जा है ताकि कब्जा हटाकर गोवंश को को चरने हेतु चारा गांवों को विकसित किया जाए उन्होंने भेजे गए पत्र में बताया कि जनपद में बेसहारा निराश्रित गो वंश के संरक्षण एवं  संवर्धन हेतु स्थाई अस्थाई गोवंश आश्रय स्थल तथा बृहद गो संरक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं।गो आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश के चरने के लिए चारागाहो को विकसित किया जाना है इस संबंध में गौ सेवा आयोग द्वारा सरकार को सूचना दी गई है कि प्रदेश में अधिकांश चारागाहो की जमीन पर अवैध कब्जे हैं इसलिए अवैध कब्जे वाली चारागाहो  की भूमि का चिन्हांकन कर 3 दिन के अंदर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी बांदा के माध्यम से रिपोर्ट भेजे,ताकि संकलित सूचना उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग को उपलब्ध कराई जाए।

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