प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना देगी, युवाओं के सपनों को पंख

बेरोजगार अगर अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं और उनके सामने आर्थिक समस्या आ रही हो तो, अब उन्हें चिंता करने...

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना देगी, युवाओं के सपनों को पंख

बेरोजगार अगर अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं और उनके सामने आर्थिक समस्या आ रही हो तो, अब उन्हें चिंता करने की बात नहीं है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना उनके सपनों को साकार कर सकती है। इस योजना के तहत युवाओं को 35 फ़ीसदी अनुदान या फिर अधिकतम 10 लाख तक ऋण देने का प्रावधान है। जिले में इस योजना से 155 लाभार्थियों को इकाई स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया भी तेजी से जारी है।

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उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार की ओर से तमाम योजनाएं संचालित की जा रही है। जिसमें स्वरोजगार को बढ़ावा मिल सके। उनमें से प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना एक ऐसी ही योजना है। योजना के लिए उद्यमियों को उद्यान विभाग बांदा कार्यालय के जिला रिसोर्स पर्सन शिवम द्विवेदी की मदद के जरिए आवेदन करने के बाद उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके बाद लाभार्थी के प्रोजेक्ट को बैंक के पास भेजा जाएगा। जहां से उसके प्रोजेक्ट की लागत का 35 फ़ीसदी या अधिकतम 10 लाख का अनुदान मिलेगा।

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जिला उद्यान अधिकारी राजेंद्र कुमार ने इस आशय की जानकारी देते हुए बताया कि 155 लक्ष्य के सापेक्ष 65 से ज्यादा उद्यमियों ने आवेदन की प्रक्रिया की है। जिसमें 10 से अधिक बेरोजगारों को बैंक के द्वारा लोन की प्रक्रिया के बाद स्वरोजगार स्थापित कराया जा चुका है। उद्यमी उद्यान विभाग पर कार्यत जिला रिसोर्स पर्सन शिवम द्विवेदी के जरिए अपनी प्रोजेक्ट फाइल को ऑनलाइन कराने के उपरांत बैंक से ऋण प्राप्त कर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। 

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जिला उद्यान अधिकारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत तेल स्पेलर, आटा चक्की, मसाला चक्की, दूध डेयरी प्लांट, राइस मिल, दाल मिल, ब्रेड बेकरी, फ्लोर मिल, नमकीन, मिठाई उद्योग, मैदा आधारित उद्योग, चिप्स, पापड़, नमकीन, बिस्किट, रेडी टू कुक मैगी, नूडल्स, पास्ता आचार जैम जैली केचप, मुरब्बा ,पॉपकॉर्न मशीन, पेपर पापड़, सूखे मसाले जैसे उद्योगों को करके योजना से अनुदान का लाभ ले सकता है। योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन कर्ता की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए परिवार के एक ही सदस्य को आर्थिक सहायता मिलेगी। आवेदन कर्ता की शैक्षिक योग्यता कम से कम आठवीं या हाई स्कूल होना चाहिए।

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