बुन्देलखण्ड के किसानों को सौगात, बिजली के बिल में प्रतिमाह मिलेगी इतनी छूट

बिजली विभाग ने प्रदेश के निजी नलकूपों पर एक अप्रैल 2023 से शर्तों व प्रतिबंधों के अधीन नि:शुल्क विद्युत आपूर्ति का...

बुन्देलखण्ड के किसानों को सौगात, बिजली के बिल में प्रतिमाह मिलेगी इतनी छूट

कुछ शर्तों के साथ पिछले साल से निजी नलकूप पर बिजली बिल छूट का जारी हुआ आदेश

लखनऊ। बिजली विभाग ने प्रदेश के निजी नलकूपों पर एक अप्रैल 2023 से शर्तों व प्रतिबंधों के अधीन नि:शुल्क विद्युत आपूर्ति का आदेश जारी कर दिया है, लेकिन इस आदेश में जिन किसानों ने बिल जमा कर दिया है, उसकी वापसी के संबंध में कुछ भी नहीं लिखा है। इस पर राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने एक अप्रैल 2023 के बाद जिन किसानों ने बिल जमा कर दिया है, उसकी वापसी का भी आदेश कारपोरेशन को जारी करना चाहिए।

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किसानों के लिए फ्री बिजली के मामले में पावर कारपोरेशन ने आदेश जारी किया। इसके तहत किसानों को कुछ शर्तें और लिमिट को अपनाना होगा, तभी उस पर छूट मिल पाएगी। छूट लेने वाले किसानों को अनिवार्य रूप से मीटर लगाना होगा। प्रदेश की सभी बिजली कंपनियों में 10 हॉर्स पावर तक के किसानों को 140 प्रति किलो वाट प्रतिमाह की छूट मिलेगी यानी की 10 हॉर्स पावर पर कुल 1045 यूनिट प्रति माह की छूट मिलेगी। उसके ऊपर टैरिफ देना होगा।

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बुंदेलखंड के किसानों के लिए 10 हॉर्स पावर तक की सीमा की जगह 12.5 हॉर्स पावर तक की सीमा रहेगी और उन्हें इस परिधि में 1300 प्रतिमाह की छूट मिलेगी। उपभोक्ता परिषद ने पावर कार्पोरेशन प्रबंधन से मांग उठाई है कि एक अप्रैल के बाद जिन किसानों ने बिजली बिल का भुगतान कर दिया है, उसकी वापसी के लिए पावर कारपोरेशन प्रबंधन कोई आदेश जारी करे अथवा उसकी व्यव्था बताये। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की तरफ से जारी किये गये आदेश में लिमिट और शर्तों का पालन प्रदेश के लगभग 14 लाख से ज्यादा किसानों को पालन करना होगा। तभी उन्हें फ्री बिजली का लाभ एक लिमिट तक मिल पाएगा। सबसे पहले सभी किसानों को 31 मार्च 2023 तक के संपूर्ण बकाए का भुगतान करना होगा और बकाए के लिए पावर कारपोरेशन ने किस्तों की सुविधा के साथ अधिभार माफी योजना भी दी केवाईसी करना होगा। अनिवार्य रूप से सभी विद्युत कनेक्शन पर मीटर लगाना होगा और पावर कॉरपोरेशन द्वारा जारी आदेश में यह भी शर्त रखी गई है कि बकाएदार विद्युत उपभोक्ता को 30 जून 2024 तक की समय सीमा में रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा। अधिकतम छह किस्त की सुविधा होगी।

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उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि यदि किसान 10 हॉर्स पावर तक का कनेक्शन चला रहा है, तो उसे 140 यूनिट प्रति किलो वाट प्रति माह के उपभोग पर ही 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। उसके ऊपर के अतिरिक्त खपत पर उसे आयोग टैरिफ के अनुसार पूर्ण भुगतान करना होगा 10 हॉर्स पावर कनेक्शन को जब किलो वाट में बदला जाएगा, तो वह 7.46 किलोवाट होगा यानी की 10 हॉर्स पावर के विद्युत कनेक्शन पर 1045 यूनिट की छूट रहेगी। उसके ऊपर के विद्युत उपभोक्ताओं को केवल 10 हॉर्स पावर तक की यूनिट 1045 पर ही छूट मिलेगी। उसके ऊपर कोई भी छूट नहीं प्राप्त होगी।

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इसी प्रकार फिक्स चार्ज पर 10 किलो वाट तक 100 प्रतिशत छूट होगी। उसके ऊपर 50 प्रतिशतत, इसी प्रकार बुंदेलखंड क्षेत्र में जो किसान है उन्हें 12.5 हॉर्स पावर तक के विद्युत कनेक्शन पर 140 यूनिट प्रति किलो वाट की छूट होगी। उसके ऊपर के विद्युत उपभोक्ताओं को केवल 10 हॉर्स पावर तक की ही छूट मिलेगी उसके ऊपर कोई छूट नहीं होगी यानी कि 12.5 हॉर्स पावर का विद्युत कनेक्शन 9.32 किलोवाट का होगा और उसे पर 1300 यूनिट की छूट प्राप्त होगी। इसी प्रकार फिक्स चार्ज पर 10 किलो वाट तक 100 प्रतिशज छूट होगी। उसके ऊपर 50 प्रतिशज इसका मतलब की सभी किसान यह बात समझ ले कि वह लिमिट में रहकर बिजली का उपभोग करेंगे तो फ्री का लाभ पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में लिमिट के बाहर के उपभोग पर उन्हें नियमानुसार अतिरिक्त खपत पर विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय टैरिफ के तहत भुगतान करना पड़ेगा।

हिन्दुस्थान समाचार

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