उद्योगों को गति देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का शुभारंभ
प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्रोत्साहित करने और रोजगार के नए अवसर सृजित...

बाँदा। प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्रोत्साहित करने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से "मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान" शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में 10 लाख नई सूक्ष्म इकाइयां स्थापित करना है।
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योजना की मुख्य विशेषताएं:
पात्रता:
- आवेदक जिले का निवासी होना चाहिए।
- आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा आठ होनी चाहिए; इंटरमीडिएट उत्तीर्ण आवेदकों को वरीयता दी जाएगी।
- सरकार द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिलेगी।
निषेध प्रोजेक्ट्स:
- निगेटिव लिस्ट में शामिल उद्योग जैसे तंबाकू, गुटखा, पान और पटाखा निर्माण अनुमन्य नहीं होंगे।
वित्त पोषण का स्वरूप:
प्रथम चरण:
- अधिकतम ₹5 लाख की परियोजनाओं पर ब्याज उपादान अगले 4 वर्षों तक दिया जाएगा।
- परियोजना लागत का 10% टर्म लोन के रूप में होना अनिवार्य है।
- बुंदेलखंड क्षेत्र के आवेदकों को 10% स्वयं अंशदान देना होगा।
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द्वितीय चरण (विस्तारीकरण):
- अधिकतम ₹10 लाख की परियोजनाओं पर ब्याज उपादान अगले 3 वर्षों के लिए मिलेगा।
- द्वितीय चरण में कोई मार्जिन मनी सब्सिडी देय नहीं होगी।
आवेदन प्रक्रिया और संपर्क:
इस योजना के लिए जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र, पुलिस लाइन के सामने, बाँदा से संपर्क किया जा सकता है। यह योजना युवाओं को स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान करने और प्रदेश के आर्थिक विकास को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
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