बांदा: धारा 144 लागू, धरना प्रदर्शन जनसभा जुलूस पर रोक
जनपद में विभिन्न धार्मिक संगठनों व राजनीतिक गतिविधियों तथा मोहम्मद हजरत अली का जन्म दिवस एवं गणतंत्र दिवस व आगामी विभिन्न परीक्षाओं तथा अन्य कार्यक्रमों को देखते हुए कानून एवं शांति ...
जनपद में विभिन्न धार्मिक संगठनों व राजनीतिक गतिविधियों तथा मोहम्मद हजरत अली का जन्म दिवस एवं गणतंत्र दिवस व आगामी विभिन्न परीक्षाओं तथा अन्य कार्यक्रमों को देखते हुए कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जनपद में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी गई है। यह 24 जनवरी से 30 जनवरी 2024 तक प्रभावी रहेगी।
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जिला मजिस्ट्रेट दुर्गा शक्ति नागपाल ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किये बिना कोई भी अग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी, बल्लम, भाला, हॉकी, तेजधार वाले हथियार अथवा कोई भी ऐसे तरल पदार्थ, जिनका प्रयोग अस्त्र शस्त्र एवं विस्फोटक पदार्थ के रूप में किया जा सकता है। लेकर सार्वजनिक रूप से विचरण नहीं करेगा। यह प्रतिबन्ध सरकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों तथा ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगा। जो लकड़ी अथवा डन्डे के सहारे चलते हों या धर्म में उन्हें लेकर चलने की अनिवार्यता है। कोई भी व्यक्ति कंकड़, पत्थर, ईंट, खाली बोतलों व प्रतिबंधित सामग्री का संग्रह अपने भवनों, छतों या अन्य सार्वजनिक जगहों पर नहीं करेगा। राजकीय सम्पत्ति को क्षति नहीं पहुँचायेगा। पांच या पांच से अधिक व्यक्ति बिना अनुमति के एक जगह एकत्रित नहीं होगें।
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किसी भी व्यक्ति, राजनैतिक दल अथवा संगठन द्वारा बिना अनुमति व कोविड-19 की गाइडलाइन के विरूद्ध ऐसा कोई प्रदर्शन, धरना, जनसभा, घेराव, चक्का जाम, यातायात प्रभावित व जुलूस का आयोजित नहीं किया जायेगा। जिससे किसी जाति अथवा विशेष सम्प्रदाय के व्यक्तियों की भावनायें आहत होती हों। कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल, सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बिना ध्वनि विस्तारक यन्त्र का प्रयोग नहीं करेगा तथा परीक्षा केन्द्रों के आस-पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबन्धित किया जाता है।
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परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा के दौरान 200मी परिधि में मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, आई.टी.गजेट्स, डिजिटल वाच, ब्लूटूथ डिवाइस, फोटो कॉपियर एवं स्कैनर, शस्त्रादि (सुरक्षा ष्कर्मियों का छोड़कर) तथा ऐसे कोई इलेक्ट्रानिक उपकरण, जिससे सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाता हो, ले जाना पूर्णतया प्रतिबन्धित किया गया है। इसी तरह पर्वाे में ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जायेगा, जिससे किसी सम्प्रदाय की धार्मिक भावनाएं आहत होती हों या शासनादेशों का उल्लघंन होता हो। इस आदेश का अथवा इनके किसी अंश का उल्लंघन धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।