डीएम की अध्यक्षता में चकबंदी कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न

डीएम शिवशरणप्पा जीएन की अध्यक्षता में चकबंदी कार्यों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई...

Aug 1, 2024 - 00:57
Aug 1, 2024 - 01:00
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डीएम की अध्यक्षता में चकबंदी कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न

निर्देश दिये कि चकबंदी संबंधी समस्या की नहीं होना चाहिए पुनरावृत्ति 

चित्रकूट। डीएम शिवशरणप्पा जीएन की अध्यक्षता में चकबंदी कार्यों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों को निर्देशित किया कि जनता की समस्याओं का शासन की मंशानुरूप गुणवत्तापरक त्वरित एवं पारदर्शी तरीके से निस्तारण किया जाये। जनता दर्शन, सम्पूर्ण समाधान एवं थाना समाधान में एक ही शिकायत की पुनरावृत्ति पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। 

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बैठक में उपस्थित संबंधित अधिकारी, कर्मचारी से अपेक्षा की गयी कि पूरी निष्ठा एवं पारदर्शी तरीके से शासकीय कार्यों का निवर्हन किया जाना सुनिश्चित करें। जिन गांवों में चकबंदी चल रही है वहां पर चकबंदी विभाग का कोई अधिकारी, कर्मचारी किसी को परेशान करें। यदि कोई धनराशि की मांग करें तो संबंधित व्यक्ति डीएम के शासकीय नम्बर 9454417532 एवं एडीएम न्यायिक राजेश प्रसाद के नंबर 8707255806 पर सीधे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बैठक में बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी ने अवगत कराया कि जनपद में कुल 56 ग्रामों में 10 वर्षों से अधिक समय से चकबंदी प्रक्रिया चल रही है। जिनमें से तहसील मऊ के दो ग्रामों मऊ मुस्तकिल व खण्डेहा की चकबंदी पूर्ण कर ली गयी है। इस पर डीएम ने निर्देश दिया कि इन ग्रामों में चकबंदी समाप्त किये जाने के लिए धारा 52 का प्रस्ताव एक सप्ताह में चकबंदी निदेशालय को प्रेषित कराया जाये। ग्राम सालिगपुर व मलवारा में चकबंदी का विरोध होने व ग्राम मोहरवा तथा रम्पुरिया अव्वल के राम वनगमन पथ से प्रभावित होने के कारण चकबंदी आगे बढ़ाया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में चकबंदी निरस्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी को निर्देश दिये गये।

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यह भी निर्देश दिये गये कि 10 वर्ष से पुराने जिन ग्रामों में अब तक चकबंदी कार्यवाही शुरू नहीं की गयी है उनका भौतिक सत्यापन करा लिया जाये। यदि चकबंदी कार्य करना निकट भविष्य में सम्भव न हो तो गांव की चकबंदी प्रक्रिया निरस्त किये जाने को चकबंदी अधिनियम की धारा-6 के अंतर्गत प्रस्ताव 15 दिन में प्रस्तुत किया जाये। जिन ग्रामों में अभी तक सर्वे कार्य नहीं कराया गया है उन ग्रामों में सर्वे कार्य कराने को चकबंदी अधिकारियों, कर्मचारियों को निर्देशित किया गया। सर्वे स्टाफ की कमी बताये जाने पर बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी को निर्देशित किया गया कि चकबंदी निदेशालय से सर्वे स्टाफ की मांग करने को पत्राचार कराया जाये। जिन ग्रामों को विभिन्न धाराओं में जिस माह में पूर्ति के लिए लक्षित किया गया उनकी प्रगति निर्धारित लक्ष्य के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें। ग्राम सरैया, रैपुरा व सेमरदहा में 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक चकबंदी पूर्ण न होने पर बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी मनोहर लाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया। बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी को निर्देश दिये गये कि उच्च न्यायालय में लम्बित रिट याचिका से संबंधित पत्रावली का अध्ययन करने के उपरान्त संबंधित पत्रावली सहित धारा 52 का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये। 

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