बाल सम्प्रेक्षण ग्रह में विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन

बाल सम्प्रेक्षण ग्रह में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया...

Apr 22, 2025 - 09:42
Apr 22, 2025 - 09:44
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बाल सम्प्रेक्षण ग्रह में विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन

किशोर बंदियों को शिविर में दी गई विधिक जानकारी

चित्रकूट। बाल सम्प्रेक्षण ग्रह में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर में सम्प्रेक्षण ग्रह की कार्य प्रणाली की जानकारी देते हुए अधीक्षक वीर सिंह ने कहा कि यहां 18 वर्ष से कम आयु के किशोर बंदियों को रखा जाता है तथा उन्हें ऐसा माहौल दिया जाता है कि वह किसी भी प्रकार के अपराध बोध से मुक्त होकर अपना सामान्य जीवन जी सकें। उनकी शिक्षा के लिए नियमित रूप से दो शिफ्ट में कक्षाएं चलती है। जहां पढ़ाने के लिए जिले के विभिन्न स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को अटैच किया गया है जो उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते है। बच्चों को जिले के विद्यालयों में पंजीकृत कराकर परीक्षा संपन्न कराई जाती है। ताकि उनका कैरियर खराब न हो। उन्हें पौष्टिक आहार मानक और मीनू के अनुसार दिया जाता है। समय-समय पर सामाजिक और राष्ट्रीय पर्वों पर आयोजन होते है। उनके मुकदमे सुनने के लिए परिसर में ही किशोर न्यायालय है जो उनकी अवस्था और अपराध की प्रकृति के आधार पर न्यूनतम सजा देते है। मकसद यह है कि उन्हें सुधारा जाए और वह पहले की भांति आदर्श नागरिक के रूप में अपनी सेवाएं अपने परिवार, समाज और देश को दे सके। उन्होंने कहा कि हर तरह से कानून का हाथ और उसका साथ किशोर बंदियों के साथ है।

शिविर के संयोजक पैरालीगल वालंटियर बलबीर सिंह ने लोक अदालत के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लोक अदालतों का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत की गई है। जिसका उद्देश्य है समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को न्याय तक पहुंच प्रदान करना है। यह एक ऐसा मंच है जहां विवादों का निपटारा आपसी सहमति और सुलह के माध्यम से किया जाता है। यह एक वैकल्पित न्याय प्रणाली है जो त्वरित और सस्ता न्याय प्रदान करती है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में सिविल और आपराधिक दोनों तरह के मामले सुलझाए जा सकते है। इसमें कोई फीस नहीं है और किसी भी उच्च न्यायालय में लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं हो सकती। सहयोगी पैरालीगल वालंटियर संजय कुमार ने बताया कि अपने जिले में आगामी 10 मई को लोक अदालत का आयोजन प्रस्तावित है। उन्होंने इसका लाभ लेते हुए अपने लंबित वाद निपटाने की अपील की। शिविर में पैरालीगल वॉलंटियर राम सागर, शिक्षक अभिषेक, राजीव कुमार, समाज सेविका अनीता सिंह और संस्था में पदस्थ स्टाफ मौजूद रहा।

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