योगी सरकार का बड़ा फैसला : 'उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन' का गठन होगा

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के युवाओं को देश और विदेश में रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक ऐतिहासिक पहल...

Jul 3, 2025 - 17:36
Jul 3, 2025 - 17:38
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योगी सरकार का बड़ा फैसला : 'उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन' का गठन होगा

देश-विदेश में युवाओं को मिलेगा सीधा रोजगार, महिलाओं को खतरनाक कारखानों में काम की अनुमति

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के युवाओं को देश और विदेश में रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक ऐतिहासिक पहल की है। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 'उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन' के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

हर हाथ को काम, हर हुनर को सम्मान
राज्य के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय 'उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन' का गठन है, जो न केवल प्रदेश के युवाओं को सशक्त बनाएगा, बल्कि उत्तर प्रदेश को वैश्विक मानव संसाधन आपूर्ति केंद्र के रूप में स्थापित करेगा।

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देश और विदेश में नौकरी का रास्ता होगा सुगम
श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि अब तक सेवायोजन विभाग रोजगार मेलों और सेवायोजकों के माध्यम से सीमित दायरे में कार्य कर रहा था। अब मिशन के गठन से सरकार सीधे देश और विदेश में एक लाख से अधिक युवाओं को सेवायोजित करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ेगी। विदेशों में 25 से 30 हजार युवाओं को नौकरी दिलाने का भी लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने यह भी बताया कि अब सरकार रिक्रूटिंग एजेंट (RA) का लाइसेंस स्वयं प्राप्त कर सकेगी। इससे युवाओं को सीधे विदेशी नौकरियों तक पहुंच मिल सकेगी। खासतौर पर पैरा मेडिकल, नर्सिंग, ड्राइवर और कुशल श्रमिकों की वैश्विक मांग को ध्यान में रखते हुए मिशन को रणनीतिक रूप से संचालित किया जाएगा।

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पांच इकाइयों के जरिए होगा मिशन का संचालन
यह मिशन सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के तहत एक उच्च स्तरीय संस्था के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। इसके संचालन के लिए पाँच प्रमुख इकाइयाँ गठित की जाएंगी:

  1. शासी परिषद

  2. राज्य संचालन समिति

  3. राज्य कार्यकारिणी समिति

  4. राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)

  5. जिला कार्यकारिणी समिति

महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम
कैबिनेट बैठक में महिलाओं के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया गया। अब खतरनाक श्रेणी के सभी 29 कारखानों में महिलाएं विशेष शर्तों के साथ कार्य कर सकेंगी।
श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि पहले महिलाओं को सिर्फ 12 प्रकार के कम खतरनाक कारखानों में कार्य की अनुमति थी। अब यह दायरा बढ़ाकर सभी 29 श्रेणियों में शामिल कर दिया गया है। निर्णय तकनीकी विस्तार और उद्योगों की मांग को देखते हुए लिया गया है। साथ ही महिला श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए जरूरी प्रावधान भी किए गए हैं।

उन्होंने कहा, "हमारी बहनें प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में सहभागी बनें, यही हमारा संकल्प है।"

हिन्दुस्थान समाचार

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