UP Unlock : यूपी में सप्ताह में 5 दिन बाजार खुलेंगे, 2 दिन साप्ताहिक बंदी रहेगी

यूपी सरकार ने प्रदेश के 55 जिलों की जनता को कोरोना कर्फ्यू से बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। इन जिलों में एक जून 2021 की सुबह...

UP Unlock : यूपी में सप्ताह में 5 दिन बाजार खुलेंगे, 2 दिन साप्ताहिक बंदी रहेगी
योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

यूपी सरकार ने प्रदेश के 55 जिलों की जनता को कोरोना कर्फ्यू से बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। इन जिलों में एक जून 2021 की सुबह 7.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक सप्ताह के पांच दिन बाजार खुल सकेंगे जबकि शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी लागू रहेगी। वहीं, जिन बाकी 20 जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 600 से ज्यादा है वहां कोई छूट नहीं दी गई है।

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जारी किए गए आदेश के अनुसार, मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर एवं देवरिया में फिलहाल कोई छूट नहीं दी गई है।

साप्ताहिक बंदी के दौरान पूरे प्रदेश में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन व फॉगिंग का अभियान चलाया जाएगा। दुकानों पर दुकानदार व मौजूद अन्य स्टॉफ के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। उनके लिए मास्क पहनना, दो गज की दूरी का पालन करना और सैनिटाइजर की व्यवस्था रखना जरूरी होगा।

50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे ऑफिस

कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी और शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे और उसमें 50% कर्मी ही रहेंगे। प्राइवेट कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे। वहीं औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे।

रेस्टोरेंट्स को होम डिलीवरी की अनुमति

सब्जी मंडी पहले की भांति खुली रहेंगी। प्रत्येक सब्जी मंडल स्थल में कोविड-19 की स्थापना की अनिवार्यता होगी। स्कूल कॉलेज और शिक्षा संस्थान शिक्षण कार्य के जिए बंद रहेंगे। वहीं रेस्टोरेंट्स होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी।

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कोचिंग, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल और शॉपिंग मॉल रहेंगे बंद

कंटेनमेंट को छोड़कर बाकी स्थानों में धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थल पर 5 से अधिक श्रद्धालु नहीं होने चाहिए। अंडे मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी। प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र और राशन की दुकानें खुली रहेंगी। कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब और शॉपिंग मॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे।

लखनऊ समेत 20 जिलों में कोई छूट नहीं

उत्तर प्रदेश में जिन जिलों में 600 से अधिक केस हैं, वहां कोई ढील नहीं दी जाएगी। लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, बरेली, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर, देवरिया, गोरखपुर, बुलंदशहर, जौनपुर, सोनभद्र, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी जिले में कोई छूट नहीं मिलेगी। सिनेमा, मॉल, जिम, पूल्स पूर्णतः बंद रहेंगे।

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