यूपी ने जारी की लाॅकडाउन 4 की गाइडलाइन, क्या होगा खुला और क्या बन्द

May 19, 2020 - 20:29
May 23, 2020 - 14:31
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यूपी ने जारी की लाॅकडाउन 4 की गाइडलाइन, क्या होगा खुला और क्या बन्द
मंत्री मंडल के साथ बैठक करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

केन्द्र सरकार के लाॅकडाउन 4 की घोषणा और निषिद्ध गतिविधियों की घोषणा के बाद अब यूपी सरकार ने भी लाॅकडाउन 4 की उन गतिविधियों के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं जिनके लिए केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को अधिकृत किया गया था। यूपी सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों के साथ केन्द्र द्वारा जारी किये गये आदेश भी प्रभावी होंगे। केन्द्र की घोषणा के अतिरिक्त यूपी द्वारा अन्य आदेश जारी किये हैं।

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यूपी की योगी सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किये हैं, वो केवल कन्टेंमेंट जोन के बाहर के लिए हैं और वो इस प्रकार हैं-

# सभी प्रकार की गतिविधियां जिनकी अनुमति दी जा रही है, वो केवल सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग इत्यादि के साथ ही दी जा रही हैं।
# सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को अनुमति दी गई है।
# दुकानदारों को भी फेस मास्क लगाना होगा, ग्लब्स पहनना होगा। तथा दुकान में सेनिटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी। यदि खरीददार ने मास्क नहीं पहना है तो उसे सामान नहीं बेंचा जायेगा।
# प्रत्येक दिन अलग-अलग बाजार खुले, इसके लिए स्थानीय व्यापार मण्डल के साथ संवाद स्थापित कर विस्तृत आदेश जिला प्रशासन ही जारी करेगा।
# ग्रामीण हो या नगर पालिका क्षेत्र, सभी दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की अनुमति होगी।
# मुख्य सब्जी मंडी सुबह 4 से 7 ही खुलेंगी। जबकि सब्जी मंडी का रिटेल वितरण सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक ही होगा। इसके अलावा फल व सब्जी मंडियों को बड़े व खुले स्थानों में स्थापित कर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक सामान्य लोगों के लिए खोला जा सकेगा।
# शहरी क्षेत्रों में साप्ताहिक मण्डी नहीं लगेगी, जबकि ग्रामीण में केवल सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगेगीं।
# रेस्टोरेंट में केवल होम डिलेवरी की व्यवस्था रहेगी। मिठाई की दुकानें खुलेंगी सिर्फ बेचने के लिए।
# शादीघर या मैरिज लाॅन खुलेंगे पर अनुमति आवश्यक होगी। 20 से ज्यादा लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे।
# पटरी के दुकानदार अपना कार्य कर पायेंगे पर नियमों का पालन कर।
# नर्सिंग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेंसी व आॅपरेशन हेतु स्वास्थ्य विभाग की अनुमति आवश्यक होगी।
# चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त मात्र 2 लोग ही बैठ सकते हैं। यदि साथ में बच्चे हैं तो अधिकतम 2 बच्चे ही बैठ पायेंगे।
# बाइक में केवल अकेले चलने की अनुमति है। पीछे वाली सवारी यदि महिला है तो मान्य होगी। लेकिन दोनों को हेलमेट अनिवार्य होगा।
# थ्री व्हीलर में ड्राइवर के अतिरिक्त मात्र 2 सवारियां ही बैठाने की अनुमति है।
# प्रिंटिंग प्रेस एवं ड्राई क्लीनर की दुकाने भी खुल सकेंगी।
# राज्य के अन्दर एवं राज्य से बाहर स्वास्थ्य कर्मियों व एम्बुलेंस को बिना किसी प्रतिबन्ध के साथ आवागमन की अनुमति है।
# समस्त प्रकार के माल परिवहन को अन्तर्राज्यीय परिवहन की अनुमति है। 

उपरोक्त सभी उपायों का कड़ाई से पालन कराने की जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी। 

सार्वजनिक स्थलों के लिए गाइडलाइन

इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा।एक स्थान पर 5 से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं हो सकते। अन्तिम संस्कार एवं शादी विवाह में 20 से ज्यादा लोग एकत्र नहीं होंगे। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दण्डनीय अपराध होगा। सार्वजनिक स्थान पर मदिरा पान नहीं होगा। मदिरा की दुकानों पर एक दूसरे से 6 फट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। और एक समय पर 5 से ज्यादा व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे।

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कार्यस्थल के लिए गाइडलाइन

# कार्यस्थल पर फेसमास्क लगाना अनिवार्य होगा। इस हेतु मास्क का पर्याप्त स्टाॅक रखा जाये।
# कार्यस्थल के उत्तरदायी अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सही प्रकार हो।
# शिफ्ट के मध्य उचित समयान्तर, भोजनावकाश के समय एक साथ एकत्र न होने देने के उपाय किये जायें।
# प्रवेश निकासी एवं काॅमन प्लेस पर थर्मल स्कैनिंग, हैण्ड वाॅश, सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाये।
# कार्य क्षेत्र में जन प्रसाधन आदि स्थानों पर लगे दरवाजे हैंडल आदि को निरंतर सैनिटाइज किया जाये।
# सभी जोन में 65 वर्ष से अधिक, बीमारी से ग्रसित, गर्भवती स्त्री एवं 10 वर्ष की आयु से कम को बाहर जाने की अनुमति नहीं है।

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