देशभर के स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश
देश के 43 करोड़ से अधिक स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है...
नई दिल्ली,
देश के 43 करोड़ से अधिक स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2021 में जारी किए गए सुरक्षा दिशा-निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू करें।
इन दिशानिर्देशों में स्कूलों में स्टाफ का वेरिफिकेशन, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी, नियमित रूप से अभिभावक-शिक्षक मीटिंग और सुरक्षा मापदंडों की जांच शामिल हैं। अभी तक केवल पांच राज्य - पंजाब, जम्मू और कश्मीर, मध्यप्रदेश, मिज़ोरम और दमन एंड दीव ने इन दिशा-निर्देशों को लागू किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्यों को बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। इसके साथ ही, कोर्ट ने इस प्रक्रिया की निगरानी का जिम्मा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) को सौंपा है। NCPCR अब सभी राज्यों से इस दिशा में किए गए कार्यों की रिपोर्ट लेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है।
यह आदेश बच्चों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे भविष्य में बच्चों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं और घटनाओं पर लगाम लगाई जा सकेगी।