लहुरेटा बालू खदान में सीज होने के बाद भी चल रहा था अवैध खनन, एफआईआर दर्ज 

जनपद के नरैनी थाना क्षेत्र में स्थित लहुरेटा बालू खदान में एक सप्ताह पहले संयुक्त जांच टीम ने अवैध बालू खनन पाए जाने पर पट्टाधारक पर 20 लाख ...

लहुरेटा बालू खदान में सीज होने के बाद भी चल रहा था अवैध खनन, एफआईआर दर्ज 

 बांदा,

जनपद के नरैनी थाना क्षेत्र में स्थित लहुरेटा बालू खदान में एक सप्ताह पहले संयुक्त जांच टीम ने अवैध बालू खनन पाए जाने पर पट्टाधारक पर 20 लाख का जुर्माना लगाया था और खदान सीज करा दी थी। इसके बाद भी पट्टा धारक द्वारा बेखौफ होकर बालू खदान पर अवैध खनन कराया जा रहा था। गोपनीय सूचना पर प्रशासन ने मंगलवार की रात फिर छापा मारा। जहां आरोपी पट्टा धारक एक और पट्टाधारक के साथ मिलकर अवैध खनन करते पाया गया। दोनों पट्टा धारकों के खिलाफ नरैनी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

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इस बारे में जिला खनिज निरीक्षक गौरव कुमार गुप्ता ने बताया कि पट्टा धारक बद्री पुत्र कमतू निवासी ग्राम लहुरेटा तहसील नरैनी जिला बांदा के पक्ष में लहुरेटा गांव में गाटा संख्या 238 में रकबा 1.400 हेक्टेयर भूक्षेत्र में 42000 घन मीटर बालू उठान के लिए 21 सितंबर 2023 से 13 दिसंबर 2023 तक के लिए पट्टा स्वीकृत किया गया है। जहां पर जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के आदेश पर संयुक्त जांच टीम ने 19 अक्टूबर को छापा मारा था। जांच के दौरान 2254 घन मीटर अवैध बालू खनन पाए जाने पर 20,28600 जुर्माना लगाया गया था और इस खदान में खनन व परिवहन का कार्य प्रतिबंधित कर दिया गया था।

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इसके बाद भी उक्त पट्टाधारक द्वारा खदान में बालू खनन की सूचना मिलने पर खनिज विभाग परिवहन व पुलिस विभाग की टीम ने मिलकर 24 अक्टूबर की मध्य रात छापा मारा, जहां अवैध खनन पाया गया। खनिज निरीक्षक के मुताबिक जांच के दौरान पट्टा धारक ने अवैध खनन के गड्ढे को आंशिक रूप से मिटा दिया था ताकि किसी तरह का साक्ष्य न मिले। इतना ही नहीं इस पट्टा धारक ने अपने स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र से हटकर 700 मीटर दूर गाटा संख्या 196 रकबा 1.750 हेक्टेयर के आशिक भाग जो संतु पुत्र कृपाल निवासी लहरेटा के नाम दर्ज है। उनके मौखिक सहमति के आधार पर बालू खनन कर अपने स्वीकृत क्षेत्र में लाकर डंप किया जा रहा है। जिससे कि पुनः अनुज्ञा क्षेत्र से खनन व परिवहन का कार्य शुरू होने पर उक्त बालू को बेच सके। 

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संयुक्त टीम ने गाटा संख्या 196 के खनन से निर्मित गड्ढे की पैमाइश की जहां 945 घन मीटर बालू खनन करते हुए अपने स्वीकृत क्षेत्र में गड्ढे को भरा गया पाया गया। जिसके आधार पर बद्री प्रसाद पुत्र कमतू और संतु पुत्र कृपाल निवासी ग्राम लहूरेटा तहसील नरैनी के खिलाफ नरैनी कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है।

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