
पुलिस अधीक्षक को हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस
न्यायालय की अनुमति के बिना सिविल जज के आवास को किया गया था सील
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल को नोटिस जारी करतें हुए 4 जुलाई को उच्च न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश जारी किये है विवकरण के अनुसार अजयगढ में पदस्थ रहे सिविल जज मनोज सोनी के आवास में पुलिस द्वारा बिना जिला न्यायालय के अनुमति के ताला जडते हुए सील कर दिया गया था उक्त संबंध में न्यायाधीश मनोज सोंनी ने उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था की सतना जिला निवासी एक युवती ने उनके खिलाफ भादवी की धारा 498, 376 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई इस पर कार्यवाही करतें हुए अजयगढ पुलिस ने उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था याचिका में कहा गया था की इस मामले में जिला अदालत पन्ना से अग्रिम जमानत दी गई थी तथा याचिका कर्ता न्यायाधीश मनोज सोनी 30 जून तक अवकाश पर चले गये थे जिसकी सूचना मुख्यालय एवं जिला न्यायधीश को दी थी जिसके बावजूद 28 जून को अजयगढ टी आई ने एसपी के निर्देश पर याचिका कर्ता के आवास में ताला जड दिया था।
उक्त संबंध में अधिवक्ता बृजेश दुबे ने तर्क दिया की न्यायिक अधिकारी के मकान पर ताला जडने की पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश से या हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश से अनुमति ली जानी आवश्यक थी लेकिन पुलिस अधीक्षक तथा अजयगढ पुलिस द्वारा कोई अनुमति नही ली गई जिसे मुख्य न्यायधीश हेमन्त गुप्ता की डिवीजन बेंच ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना याचिका दायर कर ली है तथा पन्ना एसपी को 4 जुलाई को कोर्ट में हाजिर हो कर अपना पक्ष रखने के निर्देश दियें है।
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डेस्क रिपोर्ट - पन्ना
डेस्क रिपोर्टर पन्ना , डेस्क रिपोर्टर पन्ना